हापुड़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, चाकू की नोक पर लूटा था सोना
Hapur : हापुड़ की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला सिंभावली थाना क्षेत्र का है। 13 दिसंबर 2021 की रात, 14 वर्षीय लड़की के साथ उसके ही गांव के रहने वाले रविंद्र ने दुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता के परिजन शादी समारोह में गए हुए थे। मौका पाकर आरोपी ने रात करीब 10 बजे वारदात को अंजाम दिया।
दुष्कर्म के बाद आरोपी रविंद्र ने चाकू की नोक पर पीड़िता से सवा दो तोले का सोने का सेट भी लूट लिया। अगली सुबह जब पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, तो वे आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे।
लेकिन वहां रविंद्र के पिता गंगाराम, मनीष और लीलू समेत अन्य लोगों ने पीड़िता के परिवार से मारपीट कर दी।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी रविंद्र को चाकू समेत गिरफ्तार किया, साथ ही मारपीट के आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रविंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। वहीं मारपीट के आरोप में गंगाराम, मनीष और लीलू को एक साल की सदाचरण परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया।