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PAN–Aadhaar Link Deadline: 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं कराया तो टैक्स से लेकर बैंकिंग तक बढ़ेंगी मुश्किलें
Sonit Pal / 29-12-2025

PAN–Aadhaar Link Deadline: 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं कराया तो टैक्स से लेकर बैंकिंग तक बढ़ेंगी मुश्किलें

नेशनल डेस्क: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना अब बेहद जरूरी हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है, उनके लिए PAN–Aadhaar लिंक कराना अनिवार्य है। यदि तय समय सीमा यानी 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो भविष्य में कई तरह की वित्तीय और टैक्स संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।


आधार–पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है और ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा TDS और TCS ज्यादा दर से कट सकता है। बैंक खाता खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने और बड़े लेनदेन में भी रुकावट आ सकती है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा करने पर पाबंदी लग सकती है और सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक जमा करना मुश्किल हो सकता है।


सरकार ने आधार–पैन लिंक करने के लिए SMS की सुविधा भी दी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से
UIDPAN (आधार नंबर) (पैन नंबर)
लिखकर 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है।


हालांकि कुछ लोगों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है, जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वाले, जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासी, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और गैर-भारतीय नागरिक शामिल हैं।