ट्रेन में अश्लीलता, CCTV फुटेज लीक! नमो भारत वायरल वीडियो पर कड़ी कार्रवाई.......जानिए क्या कहता है कानून?
गाजियाबाद। नमो भारत ट्रेन में एक कपल द्वारा की गई आपत्तिजनक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह घटना 24 नवंबर की बताई जा रही है, जब दुहाई से मुरादनगर स्टेशन के बीच यात्रा के दौरान ट्रेन के एक कोच में छात्र और छात्रा सार्वजनिक स्थान पर अनुचित व्यवहार करते नजर आए। ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।
वीडियो सामने आने के बाद रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और मुरादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच में खुलासा हुआ कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमार ने आधिकारिक सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग करते हुए अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अवैध रूप से सोशल मीडिया पर साझा किया। इस कृत्य को गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन मानते हुए आरआरटीएस प्रशासन ने आरोपी ऑपरेटर को तत्काल निलंबित कर दिया है।
पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवक और युवती को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि घटना के दौरान अन्य यात्रियों की निजता भंग तो नहीं हुई और वीडियो कितने लोगों तक साझा किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इस तरह की घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देती हैं।
पुलिस और कानूनी विशेषज्ञों ने साफ किया है कि बिना अनुमति किसी व्यक्ति का वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना गंभीर अपराध है। आईटी एक्ट 2000 के तहत अश्लील या यौन सामग्री को प्रसारित करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। धारा 67 के तहत 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, धारा 67A के तहत 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना, जबकि बच्चों से जुड़ी सामग्री के मामलों में धारा 67B के तहत और भी कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे वीडियो न देखें, न शेयर करें और कानून का पालन करें।