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अयोध्या में 'नो-नॉनवेज अलर्ट': राम मंदिर से 15 किलोमीटर तक मांस और डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध
Shiva Azad / 10-01-2026

अयोध्या में 'नो-नॉनवेज अलर्ट': राम मंदिर से 15 किलोमीटर तक मांस और डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला धार्मिक मर्यादाओं और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है।


सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जरिए नॉन-वेज भोजन पहुंचाने की शिकायतों के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। सभी होटल, ढाबे, दुकानदार और डिलीवरी कंपनियों को लिखित नोटिस जारी किया गया है और नियमों का पालन कराने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी।


गौरतलब है कि मई 2025 में राम पथ पर मांस और शराब की बिक्री पहले ही प्रतिबंधित की जा चुकी थी। अब मांस की दुकानें हटा दी गई हैं, जबकि शराब की दुकानों पर जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कार्रवाई नहीं हो सकती। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।